राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन में किया बड़ा बदलाव, जानिए किसे नहीं मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन में किया बड़ा बदलाव, जानिए किसे नहीं मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन में किया बड़ा बदलाव, जानिए किसे नहीं मिलेगा लाभ

खुलासा न्यूज़। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में नई शर्तें लागू कर दी हैं। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था 2025 से लागू कर दी है।

संशोधन का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाना है। नई शर्तों के अनुसार अब पेंशन केवल अविवाहित पुत्र या पुत्री को मिलेगी जिनकी मासिक आय 12,500 रुपए से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक हो जाती है या पुत्र/पुत्री विवाह कर लेते हैं, तो वे पेंशन के पात्र नहीं रहेंगे।

दिव्यांग पुत्र या पुत्री के लिए राहत दी गई है। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की वैवाहिक स्थिति पारिवारिक पेंशन पर असर नहीं डालेगी, और यदि उनकी आय 8,850 रुपए प्रतिमाह (महंगाई राहत सहित) से कम है, तो वे पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

नई व्यवस्था के अनुसार, पेंशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक पुत्र या पुत्री को हर छह महीने में वैवाहिक स्थिति और मासिक आय का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। प्रमाणपत्र न देने पर पेंशन रोक दी जाएगी।

वित्त सचिव (नियम शाखा) नवीन जैन ने बताया कि यह संशोधन वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाने और दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान समाज में सुरक्षा और सहारा देने की भावना को बनाए रखने के लिए हैं।

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