
बीकानेर: परिवहन विभाग में दलालों का दखल बंद, अब केवल इस पोर्टल से होंगे काम





बीकानेर: परिवहन विभाग में दलालों का दखल बंद, अब केवल इस पोर्टल से होंगे काम
बीकानेर। परिवहन विभाग ने काम में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार एवं दलालों का दखल समाप्त करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब आमजन को परिवहन विभाग की सभी सुविधाएं सिटीजन पोर्टल पर मिलने लगी है। इस पोर्टल के प्रभावी होने के साथ ही परिवहन कार्यालय में आवेदन की ऑफ लाइन व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी है। आमजन को काम के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने इसके आदेश जारी कर दिए है। वाहन पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नए आदेश से ई-मित्र संचालकों को फायदा होगा। अन्य सरकारी विभागों की तरह परिवहन विभाग भी सभी तरह के आवेदन, सर्टिफिकेट जारी करने के कार्य ऑनलाइन ई मित्र से आवेदन लेकर करेंगे। इससे परिवहन विभाग में सूचना सहायकों-सहायक प्रोग्रामरों की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी।
विभाग ने शाखाओं में इनवार्ड करने की प्रक्रिया को बंद कर सभी आरटीओ- डीटीओ को सत हिदायत दी है। आमजन के लाइसेंस, पंजीयन से जुड़े कोई भी आवेदन अंदर इनवार्ड न होकर बाहर ई-मित्र के माध्यम से आएंगे। संयुक्त परिवहन आयुक्त बैरवा ने वाहन स्वामी के स्थायी निवास पते को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। अब वाहन पंजीकरण के लिए केवल सब रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड किरायानामा ही मान्य होगा। इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ा पर रोक लगाना है। कुछ मामलों में सामने आया कि वाहन डीलर फर्जी पतों पर वाहनों का पंजीयन किरायानाम के आधार पर करवा लेते है। ऐसे वाहन वाहन चोर गिरोह के भी होते है। मामला पकड़ में आने पर पता फर्जी निकलता है।

