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दुर्घटना में घायल व मृतक के परिवार को मिलेगा मुआवजा

दुर्घटना में घायल व मृतक के परिवार को मिलेगा मुआवजा
बीकानेर। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से लागू हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं मुआवजा योजना के तहत पचास हजार और दो लाख रुपए मिल रहे हैं।
योजना के मूल्यांकन के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मांडवी राजवी की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक हुई। राजवी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में केन्द्र सरकार ने ज्हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा देने की योजना लागू की है। इसके तहत अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों के लिए पचास हजार और दो लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। मुआवजे के लिए क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना अथवा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।

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