
टैक्सी चालकों को पुलिस प्रशासन की सख्त हिदायत, अगर यातायात के नियमों की अनदेखी की तो वाहन होंगे सीज




टैक्सी चालकों को पुलिस प्रशासन की सख्त हिदायत, अगर यातायात के नियमों की अनदेखी की तो वाहन होंगे सीज
बीकानेर। पिछले लंबे समय शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमाइगई है। शहर के सभी रास्तों पर घंटों जाम रहता है। आमजन बुरी तरह से परेशान हो चुका है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए महानिरीक्षक बीकानेर व कावेन्द्र सागर जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर, सौरभ तिवाडी एडीशनल एसपी शहर बीकानेर, श्री किशन सिंह उपअधीक्षक यातायात बीकानेर के निर्देशन में श्रीमती भारती डीटीओ बीकानेर व मन नरेश कुमार यातायात निरीक्षक के द्वारा बस व टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों व चालको की प्रशासनिक भवन यातायात शाखा बीकानेर में बैठक आयोजित की गयी।
शहर बीकानेर में ओवर स्पीड में चलने वाली बसी के विरूद्ध 63 तेज गति के चालान की कार्यवाही की गयी। बिना परमिट के चलने वाले टैक्सी, टैम्पो के विरूध भी अभियान चलाया गया व यातायात निरीक्षक बीकानेर नरेश निर्वाण पुनि ने बताया कि बीकानेर शहर में बिना परमिट से चलने वाले टैक्सी, टैम्पो के विरूध अभियान चलाया जाकर बिना परमिट से चलने वाले व यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर टैक्सी, टैम्पों के विरूध कार्यवाही कर टैक्सी, टैम्पो को सीज किया गया है व परिवहन विभाग व यातायात पुलिस द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
श्री नरेश निर्वाण प्रभारी निरीक्षक यातायात शाखा बीकानेर ने बताया कि बस, टैक्सी, टैम्पो, ई रिक्शा के चालको व यूनियन पदाधिकारीयो के साथ कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें वाहन चालको को यातायात सुरक्षा नियमो / कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं तय सीमा से अधिक सवारी ना बैठाये जाने एवं नाबालिग वाहन चालको के द्वारा वाहन न चलाने, यातायात नियमों का पालन करने एवं तय सीमा से अधिक गति में वाहन न चलाने आदि के बारे में बताते हुये नियमो की पालना से सडक दुर्घटनाओ में होने वाली कमी करने के संबंध में चर्चा की गई एवं बैठक में शहर बीकानेर में जिन टैक्सीयो का चलने का परमिट नहीं है उन टैक्सीयो के संबंध में चर्चा की गयी एवं हिदायत की गयी कि टैक्सी चलाते समय वाहन के संबंध में संपूर्ण कागजात पास रखे एवं टैक्सी के उपर निर्धारित प्रारूप में नंबर प्लेट लगवाई जाये, जिस पर ऑटो का नम्बर, मालिक/चालक का नाम मोबाईल नम्बर ओर महिला हेल्पडेस्क नम्बर, चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर, पुलिस हेल्पलाईन नम्बर अंकित हो एवं कबाड खरीदने वाले नकारा ऑटो रिक्शाओं को बन्द करने एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य रूप से लागू करवाने के संबंध में भी हिदायत की गयी एवं टैक्सी चालको को पाबंद करने के संबंध में वार्ता की गयी कि सभी टैक्सी चालक आमजन के साथ मधुर व्यवहार करे एवं निर्धारित किराया ले व यातायात नियमो की पूर्णतया पालना करे एवं शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलावे। टैक्सी चालक द्वारा अपने वाहन में म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग नहीं करने बाबत भी समझाईश की गयी। टैक्सी चालक अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा करे एवं सडक आम पर अपने वाहन को रोककर सवारी को चढ़ाया व उतारा नहीं जावे।
बस चालको एवं यूनियन पदाधिकारीयो से भी शहर बीकानेर में अनाधिकृत स्थान पर बस वाहन को पार्क नहीं करने बाबत चर्चा की गयी, व बताया गया कि अंबेडकर सर्किल पर किसी भी प्रकार की बस का ठहराव ना किया जाये। बीकानेर-देशनोक-नोखा नागौर रूट को जाने व आने वाली बसो का मार्ग 5 नंबर रोड से ही किया जाये। बस चालको द्वारा अपने वाहन को दिन व रात के समय निर्धारित गति सीमा में ही चलाया जाये एवं बस वाहन में प्रेशर हॉर्न एवं हाई बीम लाईट का उपयोग नहीं किया जाये।
यातायात पुलिस के द्वारा सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाने तथा अपने वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग करने बाबत समझाईश की गयी की जाये ताकि यातायात अवरूद्ध ना हो एवं सुगम यातायात संचालन में सहयोग की आशा करते है।

