सूक्ष्म-लघु उद्योगों के लिये मापदंड अधिसूचित

सूक्ष्म-लघु उद्योगों के लिये मापदंड अधिसूचित

 

बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मध्यम उद्यमों के लिए मानदंड अधिसूचित किये गए हैं। जिनमें सूक्ष्म उद्यम वह है। जिसमें मशीनरी व संयंत्र अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है। तथा सूक्ष्म उद्यम का कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं होता है । लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है। तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक का नहीं होता है । मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं होता है । और यह अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से लागू होगी ।

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