हथियारों से लैंस होकर घर में घुसकर हमला करने मारपीट करने के मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सजा

हथियारों से लैंस होकर घर में घुसकर हमला करने मारपीट करने के मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सजा

हथियारों से लैंस होकर घर में घुसकर हमला करने मारपीट करने के मामले में चार आरोपियों को तीन साल की सजा
बीकानेर। महिला उत्पीडऩ मामलों की विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने 11 साल पुराने घर में घुसकर मारपीट के चार आरोपियों को तीन साल के कठोर कारावास और 68 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपियों की ट्रायल के दौरान मृत्यु होने पर कार्यवाही ड्राप कर दी गई। परिवादी संतोष देवी ने 30 अगस्त, 14 को बज्जू थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 28 अगस्त, 14 को उसके घर भाई मूलचंद आया हुआ था। रात को करीब 10 बजे संतोष का पति दुर्गाराम व उसका भाई घर के आंगन में बात कर रहे थे। इस दौरान हथियारों से लैस होकर पहुंचे लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। उसके पति से मारपीट की जिससे वह घायल हो गया। भाई मूलचंद नेबीचबचाव कर दुर्गाराम को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद पंचपीठ की ढाणी निवासी करणीसिंह, गजसिंह, सुमेरसिंह, उम्मेदसिंह, सुरजनसिंह और नख्तसिंह के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद करणीसिंह, गजसिंह, सुमेरसिंह और उम्मेदसिंह को दोषी माना और प्रत्येक को तीन साल के कठोर कारावास व कुल 68 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर प्रत्येक को चार माह काअतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुरजनसिंह और नख्तसिंह की मृत्यु हो गई। इसलिए दोनों केखिलाफ कार्यवाही ड्राप कर दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 10 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपीराजपालसिंह राठौड़ ने की।

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