बीकानेर: प्लॉट पर कब्जा और मारपीट के एक आरोपी को इतने साल का कारावास

बीकानेर: प्लॉट पर कब्जा और मारपीट के एक आरोपी को इतने साल का कारावास

बीकानेर: प्लॉट पर कब्जा और मारपीट के एक आरोपी को इतने साल का कारावास

बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने प्लॉट पर कब्जा और मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को 6 माह का कारावास और प्रत्येक को 1000 रुपए अर्थदंड सजा दी है। परिवादी सहीराम की ओर से 7 सितंबर, 19 को कालू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि नकोदेसर गांव में उसका कब्जेशुदा प्लॉट है। छह सितंबर, 19 की शाम को 4 बजे आरोपियों ने उसके प्लॉट में घुसकर कब्जा कर लिया। पट्टी के टुकड़े रोप दिए।

सात दिसंबर, 19 की सुबह सात बजे उसका पुत्र राकेश अपना प्लॉट संभालने गया तो आरोपी वहां कब्जा किए मिले। राकेश ने उनसे शिकायत की तो उससे मारपीट कर घायल कर दिया। उसकी पत्नी और पुत्र के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने नकोदेसर निवासी लालाराम, प्रेमाराम और मेघाराम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद लालाराम को तीन साल के कारावास और 9000 रुपए अर्थदंड तथा प्रेमाराम और मेघाराम को 6 माह के कारावास और प्रत्येक को एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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