
घर में घुसकर महिला की लज्जा भंग कर मारपीट करने के मामले में तीन वर्ष का कारावास, एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई





बीकानेर। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड पीठासीन अधिकारी रेना शर्मा ने रात्रि के समय में घर में घुसकर स्त्री लज्जा भंगकरने व मारपीट करने के मामले में फैसला सुनाया है। इस संबंध में महिला 30 अगस्त 2014 को बज्जू पुलिस थाने में आरोपी करणी सिंह, गजसिंह, सुमेर सिंह, उम्मेद सिंह के विरूद्ध धारा 308, 458, 354, 148, 325, 504 का मुकदमा को दर्ज करवाया था। जिसमें आरोपियों को धारा 458, 354, 148 में तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा 504,323 में एक वर्ष का कठोर कारावास कुछ 17,000/- रूपये प्रत्येक आरोपी को जुर्माना अर्थदण्ड लगाकर दण्डित किया गया है। जिसमें अभियोजन अधिकारी राजपाल सिंह व परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला ने बताया कि 28 अगस्त 2014 को परिवादिया के घर पर उसका भाई आया हुआ था। रात को 10 बजे परिवादिया का पति और उसका भाई आंगन में बाते कर रहे थे। इस दौरान परिवादिया के घर पर सुरज सिंह करणी सिंह, उम्मेद सिंह गज सिंह, सुमेर सिंह, नखत सिंह तथा इनकी औरते एक राय होकर हाथों में हथियार लेकर जबरदस्ती इनके घर में घुस गये।
आते ही परिवादया के पति को सुरज सिंह ने धमकी दी व गालियां दी तथा कहा तुमने जांच क्यों बदलवायी तथा परिवादिया के पतिपर जाने के मारने की नियत से सिर तथा छाति पर सुरज सिंह ने हमला किया। तब परिवादिया व उ सके भाई ने बीच-बचाव केलिए पड़े तो करणी सिंह ने कुल्हाड़ी से परिवादिया के सिर पर मारी और आरोपी परिवादिया के ऊपर बैठ गये तथा पविादिया वउसके पति को घसीटकर घर से बाहर ले आए। जहां सभी लोगों ने बाखल में पटक कर लात व घुसे तथा लाठियों से परिवादिया वउसके पति पर ताबड़तोड़ वार किया व लज्जा भंग के आशय से परिवादिया के कपड़े फाड़ दिये।चिल्लाने पर आस पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया और अस्पताल लेकर गए। अभियोजन अधिवक्ता ने बताया कि 10 गवाहों केसाक्ष्य लेखबद्ध करवाये तथा 20 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला ने 9 दस्ताक प्रस्तुत किये, उपयुक्ततथ्यों के आधार पर आरोपियों को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। इस प्रकरण की पैरवी परिवादी अधिवक्ता कौशल सांखला वलोक अभियोजक राजपाल सिंह ने की।

