
बीकानेर: आपका भी वाहन है इतने साल पुराना तो ये खबर है आपके लिए जरुरी





बीकानेर: आपका भी वाहन है इतने साल पुराना तो ये खबर है आपके लिए जरुरी
बीकानेर। प्रदेश में पुराने वाहनों के मालिकों के लिए नई सुविधा और नियम लागू हो गए हैं। अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को भी 25-30 साल तक चलाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए 20 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल पर भारी शुल्क देना होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन (रिन्यूवल) की फीस में इजाफा किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह कदम 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने और कानूनी रूप से मान्यता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। बीछवाल स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अनुसार बीकानेर जिले में डेढ़ लाख से दो लाख वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं। तकरीबन एक लाख वाहन ऐसे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द हो चुका है।
इन वाहनों को अब 20 साल से अधिक समय के लिए भी रिन्यूवल कराया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, 20 साल पुराने वाहनों का रिन्यूवल सीमित शुल्क पर करने से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन), जयपुर ओपी बुनकर ने बताया कि यह कदम पुराने वाहनों के सुरक्षित और कानूनी इस्तेमाल के लिए आवश्यक है।

