अदालत ने अवैध हथियार रखने व पुलिस पर फायरिंग के मामले में तीन बदमाशों को माना दोषी

अदालत ने अवैध हथियार रखने व पुलिस पर फायरिंग के मामले में तीन बदमाशों को माना दोषी

अदालत ने अवैध हथियार रखने व पुलिस पर फायरिंग के मामले में तीन बदमाशों को माना दोषी
बीकानेर। बीकानेर की अदालत ने अवैध हथियार रखने और पुलिस पर फायरिंग करने के गंभीर मामले में हरियाणा के तीन बदमाशों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 बीकानेर अनुभव सिडाना की अदालत ने 17 सितम्बर 2025 को निर्णय सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।यह मामला 13 सितम्बर 2019 का है। महाजन थाना प्रभारी ईश्वर सिंह मय जाब्ता अर्जुनसर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। सुबह करीब 7:50 बजे सूचना मिली कि सुरतगढ़ से फायरिंग की घटना के संबंध में आरोपी जो कि बदमाश, हार्डकोर है, जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के हत्या, लूट, डकैती जैसे मुकदमे दर्ज है, जो अर्जुनसर की रोही में घुम रहे है तथा फायरिंग कर रहे है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो तीन युवक हाथों में पिस्टल लेकर फायरिंग करते दिखाई दिए। ग्रामीण भूराराम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को काबू में लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी बदमाशों को पकडऩे में सहयोग किया।
इन आरोपियों को किया गिरफ्तार
1. सुनील खीरा पुत्र राजकुमार, निवासी करनाल (हरियाणा)
2. अंकुश कमालपुरा पुत्र राजकुमार, निवासी कमालपुर, जिला करनाल (हरियाणा)
3. अंकित पंडित उर्फ अंकित धमाका पुत्र ओमप्रकाश, निवासी पलवल (हरियाणा)
तलाशी में मिले अवैध हथियार
तीनों की तलाशी में पुलिस ने तीन अवैध पिस्टल, तीन मैग्जीन और कुल 86 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। तलाशी के दौरान सुनील के पास 39 कारतूस, अंकित के पास 25 कारतूस और अंकुश के पास 9 एमएम की पिस्टल मैग्जीन समेत बरामद हुई थी। घटना के आधार पर महाजन थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिसमें आरोपियों पर धारा 307, 332, 353, 336, 34 आईपीसी तथा धारा 3/25 आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनाया फैसला सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि तीनों आरोपियों के पास अवैध हथियार थे और जिन्होंने ग्रामीण व पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आयुध अधिनियम की धारा 3/25(1-8)(ए) में दोषी करार दिया। कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रत्येक आरोपी को दो वर्ष का साधारण कारावास तथा 5000 रुपए का अर्थदण्ड भुगतना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से पैरवी अधिवक्ता शिव शंकर स्वामी अपर लोक अभियोजन संख्या पांच ने की।

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