
राजस्थान में जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छुट, ब्याज 100 प्रतिशत माफ





राजस्थान में जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छुट, ब्याज 100 प्रतिशत माफ
जयपुर। राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किया। इनमें आमजन को आज से छूट और रियायतें दी जा रही है। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन, पुनर्गठन या लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाती है। उसके लिए मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन, मकान की बकाया लीज राशि के साथ वनटाइम (8 साल) या फ्री होल्ड (10 साल) की राशि एकमुश्त जमा करवाता है। उसके बकाया पर लगे ब्याज को 100 फीसदी माफ किया जाएगा। साथ ही लीज के मूल में से भी 60 फीसदी राशि माफ कर दी जाएगी।
लीज पर छूट किन-किन भूखंडों पर इसका उल्लेख नहीं
इस आदेश में बकाया लीज पर छूट का लाभ किस उपयोग के भूखंड पर मिलेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। आवासीय उपयोग के भूखंडों या मकान के अलावा लीज राशि कॉमर्शियल और संस्थानिक भूखंडों पर भी लगती है। इनका भी फ्री होल्ड पट्टा सरकार जारी करती है।
इन पर भी छूट
अगर कोई भूखंड जो नीलामी या लॉटरी के जरिए स्थानीय निकाय (यूआईटी, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नगरीय निकाय) ने आवंटित किया। उस भूखंड पर निर्धारित समयावधि में भवन का निर्माण नहीं किया है। उक्त भूखंड मालिक पुनग्र्रहण शुल्क कैंसिलेशन से बचाने का चार्ज 31 दिसंबर तक जमा करवाता है। उसे 31 मार्च 2027 तक निर्माण करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

