इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल से बाहर जाने पर रजिस्टर में करनी होगी एंट्री

इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल से बाहर जाने पर रजिस्टर में करनी होगी एंट्री

इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल से बाहर जाने पर रजिस्टर में करनी होगी एंट्री
बीकानेर। शिक्षा विभाग में कार्यस्थल से बाहर जाने पर अब मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। दरअसल, मूवमेंट रजिस्टर का अर्थ एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या दस्तावेज़ के आने-जाने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वालीगतिविधियों को दर्ज किया जाता है। यह मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के कार्यस्थल पर उपस्थित रहने और उनकीगतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है।प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रपत्र के मुताबिक सभी कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर होना जरूरी है। लेकिन शिक्षा विभाग के विभिन्नअधिकारियों की ओर से किए गए औचक निरीक्षण में सामने आया कि शासनिक सुधार विभाग के आदेशों के बावजूद अनेकजगह मूवमेंट रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है। मामले को गंभीरता लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट नेसभी शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक अधिकारी व कर्मचारी यदि कार्यालय स्थल सेयात्रा के लिए बाहर जाते हैं तो वह संस्था प्रधान व सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश प्राप्त होने पर मूवमेंट रजिस्टर में जाने का कारण इंद्राज कर कार्यालय से यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे।

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