
बीकानेर: इस जगह से गिरे मजदूर की मौत में फर्म दोषी, इतने लाख रुपए देने के आदेश





बीकानेर: इस जगह से गिरे मजदूर की मौत में फर्म दोषी, इतने लाख रुपए देने के आदेश
बीकानेर। जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने लक्ष्मीनाथजी घाटी के नीचे बीकाजी टेकरी पर काम करते गिरने से मजदूर की मौत के मामले में निर्माण कराने वाली फर्म को दोषी माना है। फर्म की ओर से मृतक के परिजनों को 6.82 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 12 जून, 21 को संजय संजय कुमार बीकाजी की टेकरी पर मजदूरी का काम कर रहा था। कार्य के दौरान संजय ऊंचाई से नीचे गिर गया और इलाज के दौरान 17 जून, 21 को उसने दम तोड़ दिया।
मृतक के माता-पिता पाबूबारी के बाहर निवासी सुशीला व राजेन्द्र कुमार ने वर्ष, 22 में दावा पेश कर प्रतिपक्षी फर्म पर सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराने, ऊंचे स्थान पर रस्सा आदि सामान नहीं देने के आरोप लगाए। कोर्ट ने फर्म को दोषी माना और आदेश किए कि मृतक के वारिसों को 6.82 लाख रुपए का मुआवजा दें। यह राशि 10 जनवरी, 22 से 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहित दो माह में देनी होगी।

