
अनलॉक-1 : राजस्थान सरकार ने जारी की गाइडलाइन, एक नजर में जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद





खुलासा न्यूज़, बीकानेर/ जयपुर। राजस्थान सरकार ने रविवार को अनलॉक-1 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब राजस्थान में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक बस सेवा शुरू होगी। अपने-अपने तय रूट पर सभी बसें चलेंगी। लेकिन सिटी बसों का नहीं होगा संचालन। गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग, जिम, इंटरनेशनल फ्लाइट, सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, मेट्रो, स्विमिंग पूल, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर अभी भी रोक रहेगी। वहीं अन्तरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
सभी सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति
गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। निजी कार्यालयों को भी अनुमति दी गई है लेकिन निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्तरराज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी पास की जरूरत होगी। सभी का मर्शियल यात्री परिवहन वाहन जैसे बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा इत्यादि सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के साथ संचालित हो सकेंगे। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बसें सिर्फ स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में इनका संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सिटी बसों का संचालन नहीं होगा।
पढ़ें गाइडलाइन
– कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी
– बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा नियम
– प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा
– सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंग
– प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी
– घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य
– विवाह समारोह की एसडीएम को देनी होगी सूचना
– विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी
– अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल
– स्कूल,कॉलेज, 30 जून तक बंद रहेंगे
– छोटी दुकानों के अंदर 2, बड़ी दुकानों में 5 व्यक्ति एक साथ आ सकते
– सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

