
शहर के इस इलाके मे रहने वाले युवक को चैक अनादर के मामले में लाखों रुपये सहित 6 माह का कारावास





शहर के इस इलाके मे रहने वाले युवक को चैक अनादर के मामले में लाखों रुपये सहित 6 माह का कारावास
बीकानेर। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन आई एक्ट प्रकरण, न्यायालय संख्या 1, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी श्री आशीष जयपाल द्वारा आरोपी राधेश्याम भादाणी पुत्र श्री भंवरलाल भादाणी जाति भादाणी ब्राह्मण निवासी सिंगियों का चौक, बड़ा बाजार, बीकानेर के विरूद्ध धारा 138 एन आई एक्ट प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोष सिद्धि के तहत छ: माह का कारावास व 6,50,000/- रूपये प्रतिकर राशि अधिरोपित की जाकर दण्डित किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सोहनलाल किराडू पुत्र स्व. किशनलाल किराडू निवासी साले की होली, बीकानेर व अभियुक्त राधेश्याम भादाणी की आपस में जान पहचान थी इस बाबत् अभियुक्त ने अपनी घरेलू व निजी जरूरतों के लिये परिवादी से 4,00,000/- रूपये नगदी उधार लिये और उक्त रकम के भुगतान के पेटे अभियुक्त ने परिवादी को चैक दिनांक 21.11.2019 को राशि 4,00,000/- रूपये के अपनी विधिक उत्तरदायित्व उन्मोचन के पेटे भुगतान हेतु सुपुर्द किये उक्त चैक परिवादी ने अपनी बैंक में जमा करवाया जिसका भुगतान न होकर अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ उक्त चैक अनादरित हो गया जिस पर परिवादी ने आरोपी को अपने अधिवक्ता के गोपाललाल हर्ष के मार्फत दिनांक 07.12.2019 को एक रजिस्टर्ड नोटिस उसके पते पर भेजा फिर भी अभियुक्त द्वारा नियत अवधि में वर्णित चैक राशि का भुगतान नहीं किया। अन्त में परिवादी ने अभियुक्त को कानूनी सजा दिलवाने व चैक में वर्णित राशि मय ब्याज दिलाने का एक परिवाद अपने अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष व निमिषा शर्मा के मार्फत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं परिवादी द्वारा अपना प्रकरण मय साक्ष्य सबुत व दस्तावेजों से माननीय न्यायालय में साबित किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली व साक्ष्य सामग्री का अवलोकन कर उक्त प्रकरण का निस्तारण परिवादी के पक्ष में करते हुए अभियुक्त राधेश्याम भादाणी पुत्र श्री भंवरलाल भादाणी निवासी सिंगीयों का चौक, बड़ा बाजार, बीकानेर के विरूद्ध उक्त प्रकरण साबित मानते हुए अभियुक्त को छ: माह के कारावास व 6,50,000/- रूपये प्रतिकर राशि के रूप में दण्डित किया।

