
ंराजस्थान सरकार सेना में शहीद होने वालों के स्मारक बनाने के लिए मुफ्त जमीन देगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जमीनों का एरिया घटाया





ंराजस्थान सरकार सेना में शहीद होने वालों के स्मारक बनाने के लिए मुफ्त जमीन देगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जमीनों का एरिया घटाया
जयपुर। राजस्थान सरकार ने विभिन्न संस्थाओं, निवेशकों, सरकारी विभागों, चैरिटेबल ट्रस्टों और धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए नई भू-आवंटन पॉलिसी 2025 लागू की है। इस नई पॉलिसी में सरकार ने पहली बार सेना में शहीद होने वालों के स्मारक बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने का प्रावधान किया है।
यह जमीन शहीद के जन्म स्थल वाले शहर या निकाय में ही दी जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने वालों को अब सरकार पहले की तुलना में कम जमीन आवंटित करेगी।
लगभग 10 साल बाद लागू हुई इस नई पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत शहीद को यह जमीन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवंटित की जाएगी, जो 500 वर्गमीटर तक होगी। भू-आवंटन नीति 2015 में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं था
पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा खत्म होने पर नहीं ली जाएगी जमीन
इस आवंटन नीति में पॉलिटिकल पार्टियों को राहत दी है। इसमें उन पार्टियों का जमीन आवंटन निरस्त या कहे खत्म नहीं किया जाएगा, जिनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जमीन आवंटन के बाद खत्म हो जाएगा। जबकि भू-आवंटन नीति 2015 में प्रावधान था कि जिन राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जमीन आवंटित की जाती है और आवंटन के बाद वह पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की नहीं रहती तो उनका जमीन का कब्जा स्थानीय निकायों को लेने का अधिकार था। फिर चाहे पर उस पर कोई भवन ही क्यों न बना हो।
निवेश की जाने वाली राशि 30 फीसदी कैपिटल दिखाना अनिवार्य
सरकार ने नई भू-आवंटन नीति में निवेशकों को लिए नई शर्त लागू की है। इस शर्त में अब वे ही निवेशक सरकार से जमीन आवंटन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो निवेश की जाने वाली कुल राशि का 30 फीसदी कैपिटल सरकार को शो (दिखा) सकेंगे। 30 फीसदी कैपिटल नहीं होने पर कंपनी या संस्थान का 3 साल का नेट प्रोफिट (निवेश की जाने वाली रकम का 10 फीसदी से ज्यादा) दोनों में से जो हो सरकार को दिखाना होगा।


