
लॉकडाउन 5 :आ गए नए नियम, जानें कहां क्या छूट, कहां पाबंदियां जारी



नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर अगले एक महीने के लिए जारी की नई गाइडलाइन शनिवार को जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 दो दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार-विमर्श किया था। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से महज तीन दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की। रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा।एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
जावड़ेकर ने दिया था ये संकेत
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान पहले ही कहा था कि लॉकडाउन 5.0 बिल्कुल साधारण होगा। उन्होंने कहा, ‘इसमें कुछ ही इलाकों में पाबंदियां लगाई जाएंगी। बाकी जन जीवन को खोल दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। लोगों को काफी हद तक छूट दे दी गई है और अब उम्मीद है कि सामान्य जीवन होगा।




