
स्कूल जा रही नाबालिग को किडनैप कर गुजरात में 10 दिन तक कई बार किया बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा





स्कूल जा रही नाबालिग को किडनैप कर गुजरात में 10 दिन तक कई बार किया बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा
खुलासा न्यूज़। नाबालिग से रेप के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजाजयपुर: पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-2 ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में अभियुक्त शाहरुख खान को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी नाबालिग बालिकाएं, जो स्वयं का भला-बुरा सोचने में असमर्थ हैं, उनके साथ अपराध करने वालों को कठोर दंड देना आवश्यक है, ताकि समाज की धरोहर सुरक्षित रह सके।
विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि 21 नवंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 20 नवंबर 2023 को सुबह 9:20 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग को गुजरात से बरामद कर लिया। इस दौरान अभियुक्त शाहरुख खान (25), जो बाड़मेर जिले के सलारिया कलारिया, रामसर का निवासी है और वर्तमान में गुजरात के अजीतनगर, भरूच में रहता था, को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस जांच में पता चला कि शाहरुख ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण किया और पहले जयपुर, फिर गुजरात ले गया। वहां भरूच में एक किराए के मकान में उसने 10 दिनों तक नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शाहरुख को उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की सहायता राशि दिलाने की अनुशंसा भी की।

