बीकानेर: दहेज के लिए चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

बीकानेर: दहेज के लिए चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

बीकानेर: दहेज के लिए चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

बीकानेर। सात साल पहले बज्जू के नगरासर में दहेज के लिए चाकुओं से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले को अब उम्रभर सलाखों के पीछे रहना होगा। महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 60,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी महीराम ने 12 जून, 18 को बज्जू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि वर्ष, 15 में उसकी पुत्री शारदा की शादी नगरासर निवासी सोमराज के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद उसकी पुत्री से रुपयों की मांग की जाने लगी। वारदात से करीब दो माह पूर्व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारदा को पीहर भेज दिया गया। पति सोमराज को बुलाकर समझाया और कहा कि दो-चार माह में मोटरसाइकिल देने की कोशिश करेगा। उसके बाद शारदा ससुराल चली गई।

वारदात वाले दिन उसका फोन आया और चीखते हुए कहा कि उसे मार रहे हैं। उसके भाई सुनील व ओमप्रकाश को नगरासर भेजा जहां शारदा लहूलुहान हालत में मिली। उसे पीबीएम अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी पति ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी पति सोमराज को आजीवन कारावास और 60,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह राशि जमा नहीं कराने पर 9 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 14 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी राजपालसिंह राठौड़ ने की।

पुलिस ने एक माह में पूरी की थी जांच
12 जून, 18 को बज्जू थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने 12 जुलाई को जांच पूरी कर आरोपी पति के खिलाफ कोलायत की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेश कर दिया . 23 अक्टूबर, 18 को आरोपी पति पर चार्ज लगाया गया . 3 जुलाई, 19 को कोर्ट में गवाही शुरू हुई . 5 अगस्त, 25 को कोर्ट में अंतिम बहस हुई 11 अगस्त, 25 को कोर्ट ने फैसला सुनाया समाज में पति-पत्नी के रिश्ते का अत्यन्त क्रूर उदाहरण : कोर्ट आरोपी पति के वकील ने कोर्ट में कहा कि सोमराज 35 साल का नवयुवक है और घटना के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरूद्व नरमी का रुख अपनाते हुए रिहा किया जाए। अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया और कहा कि आरोपी ने चाकू से बर्बरतापूर्वक पत्नी की हत्या की है। उसे सख्त सजा दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपित अपराध पति-पत्नी के रिश्ते की विश्वसनीयता व पवित्रता का बाधक है। समाज के समक्ष इस रिश्ते का अत्यन्त क्रूर एवं विद्वुपित उदाहरण प्रस्तुत करता है।

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