विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिली, अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई

विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिली, अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई

खुलासा न्यूज नेटवर्क। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघवी के अनुसार हमने अपील में कहा था कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है।

 

अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसिडिंग शुरू की है, वो गलत है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा किसी की भी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इस मामले में जिस वीडियो की बात की जा रही है। उसे भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इस तरह की कार्रवाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को बाधित करती है। निचली अदालत ने इस पूरे मामले में कानूनी रूप से पूरे प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया है।

Join Whatsapp
टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 89000 रेट , 22 कैरट 94000 चांदी 117500 |टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 89000 रेट , 22 कैरट 94000 चांदी 117500 |