एसआई भर्ती पेपरलीक मामला, हाईकोर्ट ने एसओजी एडीजी को बुलाया

एसआई भर्ती पेपरलीक मामला, हाईकोर्ट ने एसओजी एडीजी को बुलाया

खुलासा न्यूज नेटवर्क। सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में सोमवार को दूसरे सप्ताह भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। आज चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील एके शर्मा ने बहस करते हुए कहा कि एसओजी ने पिछली रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश अपनी मर्जी से ही कर दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं थे। उन्होंने कहा कि एसओजी ने 19 मार्च 2024 को ट्रेनी एसआई का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था। इस टेस्ट में केवल 50 ट्रेनी एसआई ही फेल हुए थे। ऐसे में भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा कि यह एक नया फैक्ट हमारे सामने आया है। वहीं, आप कह रहे हैं कि एसओजी ने अपनी मर्जी से ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। इन दोनों तथ्यों को लेकर हम एसओजी एडीजी वीके सिंह से ही पूछना चाहेंगे। वहीं, कोर्ट ने मंगलवार को एसओजी एडीजी वीके सिंह को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

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