सडक़ हादसे की सजा को न्यायालय ने बरकरार रखा, अपील खारिज

सडक़ हादसे की सजा को न्यायालय ने बरकरार रखा, अपील खारिज

सडक़ हादसे की सजा को न्यायालय ने बरकरार रखा, अपील खारिज
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने सडक़ हादसे के एक मामले में ग्राम न्यायालय की ओर से बस चालक को सुनाई गई दो साल की सजा का फैसला बरकरार रखा गया है। आदेश के विरूद्व पेश की गई अपील खारिज कर दी गई और आरोपी को जेल भेज दिया गया। 14 अप्रैल, 08 को परिवादी अजयपाल की ओर से देशनोक थाना पुलिस को पर्चा बयान में बताया गया था कि बस के चालक ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पिकअप को टक्कर मार दी जिससे परिवादी के भाई बनवारीलाल और पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद 19 दिसंबर, 20 को बस चालक चांदाराम को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास और 4500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी चालक ने ग्राम न्यायालय के फैसले के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील की जिसकी पत्रावली अंतरित होकर अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 5 में आ गई। इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने मामले की सुनवाई कर ग्राम न्यायालय के फैसले को उचित बताकर बरकरार रखा। आरोपी को केन्द्रीय कारागृह भेज दिया गया है।

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