बीकानेर: जानलेवा हमले के अभियुक्त को इतने साल की सजा, पढ़ें ये खबर

बीकानेर: जानलेवा हमले के अभियुक्त को इतने साल की सजा, पढ़ें ये खबर

बीकानेर: जानलेवा हमले के अभियुक्त को इतने साल की सजा, पढ़ें ये खबर
बीकानेर। दस साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संया पांच के पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को दस साल का कारावास व अर्थदंड लगाया है। प्रकरण के अनुसार न्यायालय ने अभियुक्त नापासर निवासी बजरंग लाल को भादंसं की धारा 307, 324, 323 व 326 में दोषी करार देते हुए दस साल का कारावास औ दस हजार रुपए से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि नापासर निवासी रामकिशन पुत्र श्यामसुन्दर भार्गव ने एक अक्टूबर, 2025 को नापासर थाने में बजरंगलाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि बजरंग ने उसकी मां के साथ गाली-गलौज की। जब मां व उसका भाई पवन समझाइश करने गए तो आरोपी ने पवन पर कुल्हाड़ी से वार कर जान से मारने की कोशिश की। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता महेन्द्र सिंह गौड़ व मजफर अली पठान ने की।

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