आवारा कुत्तों पर अत्याचार की हद पार, मारपीट कर मिर्च मिलाकर गर्म पानी तक फैंका, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

आवारा कुत्तों पर अत्याचार की हद पार, मारपीट कर मिर्च मिलाकर गर्म पानी तक फैंका, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

आवारात कुत्तों पर अत्याचार की हद पार, मारपीट कर मिर्च मिलाकर गर्म पानी तक फैंका, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
बीकानेर। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने पड़ोसियों के आपसी विवाद के चलते दर्ज एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं सहित पांच जनों पर आवारा कुत्तों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर करवाई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।जयनारायण व्यास कॉलोली के तीन ई सेक्टर में रहने वाले बलजीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह ने मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाली कुछ महिलाएं और पुरुष मिलकर गली में रहने वाले आवारा कुत्तों पर अत्याचार करते हैं। इन कुत्तों को मारा जाता है। इतना ही नहीं इन पर मिर्च मिलाकर गर्म किया गया पानी भी फेंका जाता है, जिससे आवारा कुत्तों को शारीरिक कष्ट होता है। मिर्च का पानी इन पशुओं को नुकसान पहुंचाता है।
बलजीत ने 15 मई को इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें इसी सेक्टर में रहने वाली तीन महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में दो पुरुषों और एक महिला का नाम दिया गया है। वहीं दो महिलाओं को आंटी कहकर संबोधित किया गया है। व्यास कॉलोनी पुलिस ने मामले की जांच एसआई शारदा को सौंपी है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा सकती है।
बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 325, भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक धारा है, जो पशुओं को मारने, अपंग बनाने या घायल करने से संबंधित है। यह धारा किसी भी पशु को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने को अपराध घोषित करती है। अपराध साबित होने पर पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

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