
दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व हजारों रुपये का लगाया जुर्माना





दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व हजारों रुपये का लगाया जुर्माना
बीकानेर। महिला उत्पीडऩ न्यायालय ने सात साल पुराने बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 18,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त दो महीने का कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक राजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी उपेन्द्र सिंह उर्फ विपिन सिंह, निवासी उत्तरप्रदेश, को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। फैसले के दौरान न्यायालय में 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए और 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार बेनीवाल और रामकुमार बेनीवाल ने पैरवी की।
जज की सख्त टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, च्च्बलात्कार केवल एक महिला के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा, मन और मस्तिष्क पर भी गहरा आघात करता है। उसका दर्द आजीवन पीछा करता है।ज्ज्
केस की पृष्ठभूमि
इस मामले की एफआईआर पीडि़ता के पति ने नोखा थाने में कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को 12 महीनों से अश्लील संदेश भेज रहा था और जान से मारने की धमकियां दे रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी ढाणी में घुस आया और पिस्टल दिखाकर बलात्कार किया। पुलिस ने तब आईपीसी की धारा 376 जोडक़र मामला दर्ज किया।

