
अब राजस्थान के किसी भी जिले में बिना पास होगा आवागमन, पढि़ए पूरी खबर





खुलासा न्यूज़, बीकानेर/ जयपुर। लॉक डाउन 4.0 को लेकर एसीएस होम राजीव स्वरूप ने राजस्थान सरकार की गाइडलाइन जारी की। अब आवागमन में राजस्थान के जिले के भीतर और दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति दी गई है। गृह विभाग पहले रूट देखगा, उसके बाद बस चालू की जाएगी। वहीं राज्य से बाहर जाने-आने के लिए पुराने आदेश लागू रहेंगे।
कोरोना से घबराना नहीं है
राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सभी दुकान खुलेंगी, दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे। बिना मास्क दुकान में जाने की इजाजत नहीं होगी। अधिकारी समय-समय पर दुकानों की जांच करेंगे. घर से बिना मास्क निकलने पर होगी कार्रवाई. 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी. कोरोना से घबराना नहीं है,सावधानी रखते हुए कार्य करना है।
2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी
घर से बिना मास्क निकलने पर कार्रवाई होगी. 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी. कोरोना से घबराना नहीं है,सावधानी रखते हुए कार्य करना है. गहलोत सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति दी है. छोटे व्यापारियों की लगातार मांग भी उठ रही थी. सतर्कता के साथ दुकान खोले जाने की अनुमति दी है. मास्क-ग्लव्स पहनकर सैलून में बाल काट सकेंगे।

