
खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की डेट बढ़ाई, अब 31 मई तक हटवा सकेंगे अपात्र परिवार, इसके बाद होगी कार्रवाई






खुलासा न्यूज बीकानेर। एनएफएसए योजना में शामिल अपात्र व्यक्तियों को सरकार ने एक और मौका दिया है, योजना से नाम हटवाने की लास्ट डेट अब 31 मई कर दी है। योजना में अपात्र परिवार खुद ही नाम हटवा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 3 दिसम्बर 2024 को पूरे प्रदेश में महत्वाकांक्षी गिव अप अभियान की शुरुआत हुई।
जनहित में हटवाएं योजना से नाम
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की 2014 की गैस सब्सिडी गिव अप योजना की तर्ज पर खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मंत्री ने एनएफएसए योजना शुरू की, जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों जो कि जिसके परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से ज्यादा सालाना इनकम हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) नाम हटाने की सूची में आते हैं। इनसे अपील की है कि वे स्वेच्छा से जनहित में एनएफएसए योजना नाम वापस हटवा लें।
अपात्र पाए जाने पर होगी कार्रवाई
अपात्र पाये जाने पर नियमानुसार 27/- रुपए प्रति किलोग्राम से उनसे वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। दरअसल, सरकार की मंशा साफ है कि एनएफएसए योजना में शामिल अपात्र व्यक्तियों को हटाकर वंचित व गरीब परिवारों को योजना में शामिल करें।


