लॉक डाउन 4.0 के दौरान ये रहेगें बंद

लॉक डाउन 4.0 के दौरान ये रहेगें बंद

नई दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अन्तर्गत होटल रेस्टोरेंट,स्कूल कॉलेज,रेल मेट्रों,सिनेमा-हॉल,विमान सेवाएं,जिम,स्वीमिंग पूल को बंद करने के आदेश दिए है। राज्यों को अपने हिसाब से रेड,ओरेंज व ग्रीन जोन में बांटने के निर्देश दिए गये है। केन्द्र को विश्वास में लेकर जोन बांटने का राज्य सरकार कर सकेंगे फैसला। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी रोक रहेगी। साथ ही राजनीतिक,सामाजिक,सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। इस लॉकडाउन में रेस्तरां को होम डिलवरी की सुविधा के साथ,बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की अनुमति मिली है। यहीं नहीं इंटरस्टेट बस सेवा को शुरू करने के दिशा निर्देश भी जारी हुए है। केन्द्र सरकार से संबंधित दफ्तरों को खोलने को भी कहा गया है।

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