तत्कालीन पटवारी को किया निलंबित

तत्कालीन पटवारी को किया निलंबित

तत्कालीन पटवारी को किया निलंबित
बीकानेर। पटवारी सुभाष चन्द्र चालिया निवासी बीकानेर तत्कालीन पटवार मंडल कुचौर अगुणी अतिरिक्त प्रभार कुचौर आथुणी तहसील नोखा बीकानेर व वर्तमान पदस्थापन 40 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर को 28 अप्रैल 2025 को राज्य सेवा से पदच्युत (डिसमिस) कर दिया गया है। जिला कलक्टर डॉ. मंजू के अनुसार पटवारी सुभाष चन्द्र चालिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट भ्रष्टचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 में दर्ज हुई। माननीय न्यायालय बीकानेर द्वारा दोषसिद्ध में चार वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये का अर्थ दंड से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा दोषसिद्धि अपास्त नहीं की गई।
माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर के निर्णय द्वारा पटवारी के विरूद्ध दोषसिद्ध होने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने के कारण सुभाष चन्द्र चालिया को लोकसेवा में रखा जाना अवांछनीय होगा। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अनुसरण में सुभाष चन्द्र चालिया हाल पदस्थापित पटवार मंडल 40 पीएस को 28 अप्रैल 2025 से राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |