कलक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों के 11 स्थानों पर कार्यवाही की

कलक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों के 11 स्थानों पर कार्यवाही की

कलक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों के 11 स्थानों पर कार्यवाही की
बीकानेर। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग करने के कारण आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर रोकथाम हेतु जिला कलक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार जिला रसद कार्यालय द्वारा जिले में नियमित रूप से ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई के क्रम में जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षकों जय सिंह और प्रखर भार्गव ने ग्यारह स्थानों पर कार्रवाई की।
श्रीगंगानगर रोड पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने से लेकर खारा ग्राम तक कुल 11 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों – सियाग दूध भंडार, गणपति स्वीट्स कॉर्नर, करणी ढाबा एंड होटल, श्रीसती शुद्ध भोजनालय, पंडित जी ढाबा, अमृत होटल, गुरूकृपा ढाबा, ब्राहम्ण भोजनालय, श्रीविष्णु होटल, प्रेम फूड्स तथा श्याम नमकीन पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई और कुल 20 सिलेंडर जब्त किए गए।
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग न केवल घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2000 की धारा 3,4,5 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है बल्कि वास्तविक हकदारों के हक पर हमला है। इसलिए इन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज करवाया जाकर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाहियां भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी।

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