
बीकानेर: अब नहीं चलेगा वाहन चालकों का रसूख, भरना ही होगा चालान, पढ़ें ये खबर







बीकानेर: अब नहीं चलेगा वाहन चालकों का रसूख, भरना ही होगा चालान, पढ़ें ये खबर
बीकानेर। सरकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त है। वह ऐसा कोई मौका उन्हें नहीं देना चाहती कि वे तकनीक को आधार बना कर कोई दलील दे सकें। लिहाजा, व्यवस्था की गई है कि अब सभी चालान ऑनलाइन होंगे। वाहन मालिक को चालान का मैसेज मोबाइल पर मिलेगा। अकेले बीकानेर में यातायात पुलिस रोजाना 400 से अधिक चालान बनाती है, जिसमें 100-125 ऑफलाइन होते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब ऑफलाइन चालान को भी ऑनलाइन करना होगा। नई प्रणाली के तहत, उल्लंघन के तीन दिनों के भीतर एक ई-चालान का नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें 30 दिनों के भीतर भुगतान या विरोध करना होगा। 90 दिनों के भीतर कार्रवाई न करने पर बकाया राशि का भुगतान होने तक ड्राइवर का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की केन्द्रीकृत ई-चालान व्यवस्था में राज्य पुलिस की ओर से किए जा रहे ऑफलाइन चालान प्रदर्शित नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके बाद यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जयपुर) सुरेन्द्र सिंह ने एक परिपत्र जारी कर प्रदेश के समस्त रेंज महानिरीक्षकों से जिलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए जाने वाले सभी चालान को ऑनलाइन करने और ऑफलाइन चालान किया है, तो उसे मैनुअली अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन किए चालान केन्द्रीयकृत ई-चालान प्रणाली में प्रदर्शित नहीं होने से सही डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा है।


