सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य, अन्यथा बढ़ सकती है मुश्किलें

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य, अन्यथा बढ़ सकती है मुश्किलें

खुलासा न्यूज, बीकानेर। जिले में 2 लाख 61 हजार 552 पेंशनर्स है, जिसमें से 1 लाख 89 हजार 3 वृद्धजन पेंशनर्स, 54 हजार 830 विधवा पेंशनर्स, 16 हजार 859 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 860 कृषक वृद्धजन पेंशनर्स लाभ ले रहे हैं। जिनमें से एक लाख 92 हजार 514 (73.61 प्रतिशत) द्वारा भौतिक सत्यापन करवा लिया गया है तथा 69 हजार 36 द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाना शेष है।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए पेंशन धारक ई मित्र अथवा राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फेस रिकॉग्निशन के आधार पर वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।


पंवार ने बताया कि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पोर्टल पर लॉगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। यदि इस अवधि में (प्रतिवर्ष माह नवम्बर दिसम्बर में) किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना जैसे राशन, चिकित्सा बीमा लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया है तो ऐसे पेंशनर को अलग से से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

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