
पूर्व राजपरिवार से जुड़े ट्रस्टों का मामला,देवस्थान विभाग बीकानेर की ओर से सात माह पहले दिया गया निर्णय खारिज







पूर्व राजपरिवार से जुड़े ट्रस्टों का मामला,देवस्थान विभाग बीकानेर की ओर से सात माह पहले दिया गया निर्णय खारिज
बीकानेर। पूर्व राजपरिवार की सम्पत्तियों को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को नया मोड़ आ गया। देवस्थान विभाग बीकानेर की ओर से सात महीने पूर्व राजपरिवार से जुड़े ट्रस्टों के मामले में दिए गए निर्णय को आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आयुक्तालय ने सोमवार को दिए निर्णय में हनुमंत सिंह की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ कोर्ट की ओर से 27 मई 2024 को दिए निर्णय को खारिज कर दिया।
प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया कि प्रकरण में प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 8 पर विधि की प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार निर्णय करें।
आयुक्त आईएएस वासुदेव मालावत ने निर्णय में कहा कि इस पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक नजीरों का अवलोकन और अध्ययन किया।
इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय (देवस्थान विभाग बीकानेर) की ओर से सिद्धि कुमारी की ओर से 20 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 8 विधि सम्मत होने से स्वीकार करना एवं सिद्धि कुमारी की ओर से प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 8 बाबत किए संशोधन स्वीकार करना एवं हनुमंत सिंह की ओर से 20 अक्टूबर 2023, 25 अक्टूबर 2023, 1 नवम्बर 2023, 6 नवम्बर 2023 को प्रस्तुत प्रपत्र 8 संविधान के खिलाफ व फाउंडर के निर्देशों के विपरीत होने से निरस्त करना अविधिपूर्ण है।


