कुचीलपुरा क्षेत्र में भी छूट

कुचीलपुरा क्षेत्र में भी छूट

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत कुचीलपुरा क्षेत्र में भी प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेशों से छूट प्रदान की है।
गौतम ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं आमजन की सुविधा के लिए यह छूट प्रदान की गई है। छूट के दौरान भी लाॅकडाउन एडवाइजरी का पूर्ण अनुपालना करनी होगी। उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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