घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग पर रसद विभाग ने की कार्यवाही

घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग पर रसद विभाग ने की कार्यवाही

बीकानेर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरूपयोग, अवैध रिफिलिंग तथा अवैध भंडारण के विरूद्ध अभियान के तहत जिला कलक्टर के निर्देशानुसार घरेलू सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग की रोकथाम करने के लिए जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक पवन सुथार द्वारा सोमवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई।
जिला रसद अधिकारी चौधरी ने बताया कि पवनपुरी में शराब ठेकों के पास इकबाल को घरेलू सिलेंडरों से अवैध रिफलिंग करते हुए पाए जाने पर उसके विरूद्ध एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3,4,5 व 7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार आदर्श कॉलोनी, ड्यूप्लेक्स कॉलोनी मोड़ पर एम.पी. नगर निवासी विपुल पुत्र महानन्द ठाकुर को भी एक दुकान में घरेलू सिलेंडरों से अवैध रिफलिंग करते हुए पाया गया।
इन दोनों प्रकरणों में कुल 14 गैस सिलेंडर मय इलेक्ट्रोनिक कांटे तथा गैस रिफिलिंग मशीनें जब्त कर लिए गए। जब्त सिलेंडरों को पटेल नगर स्थित मां दुर्गा इण्डेन गैस ऐजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि घरेलू गैस सिलेंडरों का कहीं भी दुरूपयोग होता दिखाई दे तो कार्यालय के दूरभाष (0151-2226010) पर सूचित करें।

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