2.80 लाख रुपए का चेक का मामला, अब होगी एफएसएल जांच

2.80 लाख रुपए का चेक का मामला, अब होगी एफएसएल जांच

2.80 लाख रुपए का चेक का मामला, अब होगी एफएसएल जांच
बीकानेर। न्यायालय एसीजेएम संख्या 2 ने चेक की कूटरचना के मामले में देशनोक थाना प्रभारी को दुबारा जांच के आदेश देते हुए एफआर लौटा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफएसएल जांच के बाद चार मार्च को दुबारा पत्रावली पेश करे। परिवादी अंबिका सोनी ने गजेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके फर्जी साइन कर चेक का दुरुपयोग किया। 2.80 लाख रुपए का चेक बाउंस कराकर उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। देशनोक पुलिस ने जांच के बाद मामला झूठा मानते हुए मुकदमे में एफआर लगा दी।
एएसपी ग्रामीण ने देशनोक एसएचओ सुमन शेखावत को कोर्ट से पत्रावली वापस मंगवाकर एफएसएल जांच कराने के आदेश दिए। उसके बाद सुमन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शुक्रवार को इस प्रकरण में बहस हुई। परिवादी के वकील अनिल सोनी ने कहा कि पुलिस ने पेंडेंसी खत्म करने के लिए एफएसएल की जांच कराए बिना ही मुकदमे में एफआर लगा दी। मुकदमे में एफआर दिसंबर 2023 में लगाई गई थी। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए एफएसएल जांच ही एक मात्र तरीका है।

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