
धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश







खुलासा न्यूज बीकानेर। 09 दिसंबर 2024 थाना अधिकारी, पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, बीकानेर की पीठासीन अधिकारी इन्दू चौधरी द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत धोखाधडी छल व अमानत में खयानत के प्रकरण में परिवादी ओमप्रकाश गहलोत पुत्र स्व. अनिल कुमार गहलोत, निवासी काली माई होटल के पास, स्टेशन रोड़ द्वारा अपने अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष एवं निमिषा शर्मा के मार्फत प्रस्तुत इस्तगासा में जांच के आदेश थाना अधिकारी, थाना पुलिस मुक्ता प्रसाद नगर को प्रदत्त किये।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ओमप्रकाश ने दो भूखण्ड एक स्वयं व एक अपनी पत्नी के नाम से प्रत्येक 12,50,000/- रूपये में सोना देवी पत्नी मूलचन्द से दिनंाक 27.11.2020 को खरीद किये। जिन्हें अल्प अवधि हेतु रहवास के लिये होलायती तौर पर आशा कंवर पत्नी नील कंण्ठ सिंह व नील कंण्ठ सिंह राजपूत, निवासी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर को सुपुर्द किये लेकिन पूर्व विक्रेता सोना देवी, मूलचन्द, विष्णु गहलोत निवासीगण राणीसर बास व उनके आपराधिक समूह के सदस्य आशा कंवर नीलकंण्ड सिंह निवासीगण मुक्ता प्रसाद नगर एवं श्याम भारती गली नम्बर 8, रीको रानी बाजार, राजेश चौधरी निवासी गली नम्बर 2, रामपुरा बस्ती, गुमानाराम पुत्र देवाराम जाट निवासी गली 8, रानी बाजार, दिनेश रूपेला व दो तीन अन्य ने आपसी साज-बाज कर उक्त प्लॉटो को हड़प करने की नीयत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिये तथा उक्त प्लॉटो पर जबरिया काबिज होने का प्रयास करने लगे। जिस पर परिवादी ने न्यायालय में इस्तगासा पेश करने पर न्यायालय के आदेश पर आरोपीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदत किये।


