घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में युवक को तीन साल का कारावास

घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में युवक को तीन साल का कारावास

घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में युवक को तीन साल का कारावास
बीकानेर । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने 16 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के एक मामले में आरोपी को दोषी मानकर तीन साल के कारावास और 8,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी मांगी देवी की ओर से 12 सितंबर, 08 को कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि वह ठठेरों का मोहल्ला में अपने घर में थी और दरवाजे अंदर से बंद थे।
रात को करीब 9 बजे जेठमल खत्री व अन्य आरोपियों ने उसके घर का चैनल गेट और लकड़ी का गेट तोड़ दिया। आरोपी घर के अंदर घुस गए और उसके व पुत्रों के साथ मारपीट की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जेठमल को दोषी माना और तीन साल के कारावास व 8500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य महिला आरोपी सरस्वती पर 5000 रुपए का व्यय आरोपिता किया।
सीमा 500 रुपए के अभियोजन व्यय से दंडित किया। दो अन्य आरोपी मुखराम व असलम फरार चल रहे हैं। एक अन्य महिला आरोपी पार्वती की ट्रायल के दौरान वर्ष, 14 में मृत्यु हो गई थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान हुए। परिवादी की ओर से पैरवी द्वारका प्रसाद चावला ने की।

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