दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख 86 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश

दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख 86 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश

खुलासा न्यूज, बीकानेर। सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के मामले में न्यायालय ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजे देने का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2016 में दिसंबर का है। जहां शिवबाड़ी निवासी विजय कुमार स्कूटी पर बाजार से व्यास कॉलोनी जा रहा था। इस दौरान पंचशती सर्किल से गौतम सर्किल पर एक कार ने टक्कर मार दी। जिससे विजय कुमार घायल हो गया और ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। उसके परिजनों ने अधिवक्ता ओम बिश्रोई बोळा के मार्फत न्यायालय में दावा पेश किया। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने दुर्घटना के आठ पुराने मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए है। राशि वाहन चालक, मालिक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से देनी होगी। न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 50 लाख 86 हजार 146 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा वाहन चालक, वाहन मालिक व बीमा कंपनी को संयुक्त एवं पृथक-पृथक देने का आदेश दिया है।

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