पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनवाई

पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनवाई

पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनवाई
बीकानेर। संथेरण गांव की एक महिला की करीब पौने पांच साल पहले हत्या करने के मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 11 जनवरी 2020 को संथेरण निवासी महेंद्र ब्राह्मण ने नोखा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 10 जनवरी को उसकी मां लक्ष्मी सुबह काम पर गई थी। देर शाम तक वापस घर नहीं लौटने पर उसके मोबाइल पर कॉल किया, तो पुलिस से सूचना मिली कि उसकी मां की किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी है। उसकी लाश चरकड़ा रेलवे ट्रेक के पास पड़ी मिली है। शव के पास दो मोबाइल व एक लेडिज पर्स भी मिला है। पुलिस ने लक्ष्मी की हत्या करने के मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी रोड़ा निवासी पवन ब्राह्मण को गिरतार किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह के बयान और 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इस मामले की सुनवाई करते हुए नोखा एडीजे मुकेश कुमार प्रथम ने आरोपी पवन ब्राह्मण को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी आनंद बजाज ने की।

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