महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
बीकानेर घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने एवं पिस्तौल से फायर करने वाले अभियुक्त को न्यायालय की ओर से सात साल की जेल की सजा से दंडित किया गया है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो के न्यायाधीश लोकन्द्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय ने सुभाषपुरा निवासी मुबारक अली (38) पुत्र नवाब खां को भादंसं की धारा 307, 323, 3/25 में दोषी करार दिया। धारा 307 में सात साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना, भादंसं की धारा 3/25 में तीन साल का कठोर कारावास, धारा 27 में पांच साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
यह मामला
सुभाषपुरा निवासी परिवादिया रजिया ने 17 जून, 23 को सदर थाने में मुबारक अली पुत्र नवाब अली के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। परिवादिया ने बताया कि आरोपी गली में पिस्तौल से हवाई फायर करता था, जिसे मना करने पर वह रंजिश रखने लगा। एक दिन आरोपी ने अपने साथियों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया। परिवादिया पर फायर किया। गनीमत रही कि वह बच गई।

Join Whatsapp
खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |खबरें और विज्ञापन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें- 76659 80000 |