
कोर्ट ने धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत नहीं माना, पत्रावली वापस लौटाई,पढ़ें रिपोर्ट






खुलासा न्यूज बीकानेर। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 5, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना द्वारा सहीराम पुत्र मामराज बिश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर, गली नं. 2, बीकानेर की याचिका स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली वापस लौटाई है। मामला यह है कि जालुराम पुत्र जैसाराम निवासी भैरव मन्दिर के पास वाली गली, पुरानी गजनेर रोड़, बीकानेर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अमानत में खयानत व धोखाधड़ी की थाना पुलिस नयाशहर में दर्ज करवाई जिस पर थाना पुलिस नयाशहर द्वारा प्रार्थी सहीराम के विरूद्ध धोखाधड़ी व अमानत में खयानत को सही मानते हुए न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके विरोध में प्रार्थी सहीराम द्वारा अपने अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष व निमिषा शर्मा के मार्फत निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिसे अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 5, बीकानेर द्वारा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पत्रावली वापस लौटाई कि प्रार्थी के विरूद्ध धारा 420 व 406 आई पी सी का अपराध माने जाने बाबत् विधि एवं तथ्यों की भूल कारित की है इसलिये उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए पुन: दोनों पक्षों को धोखाधड़ी व अमानत में खयानत पर सुना जाकर विधि सम्मत आदेश पारित करे। इस आशय का आदेश अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 5, बीकानेर द्वारा प्रार्थी के हक में पारित किया गया।

