
अब गली-मोहल्लों और बाजार से नहीं हटाया अतिक्रमण तो यूआईटी और निगम के अधिकारी होंगे अवमानना के दोषी





अब गली-मोहल्लों और बाजार से नहीं हटाया अतिक्रमण तो यूआईटी और निगम के अधिकारी होंगे अवमानना के दोषी
खुलासा न्यूज़। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 5 अनुभव सिडाना ने एक जनहित याचिका में अपने शक्तियों का विस्तार करते हुए नगर निगम और यूआईटी को शहर के बाजार, गली- मोहल्लों में अतिक्रमण चिह्नित कर उन्हें एक माह में हटाने के आदेश दिए हैं।
नत्थूसर गेट के बाहर निवासी नृसिंहलाल किराड़ और बारहगुवाड़ चौक निवासी हिमाशु व्यास ने कोर्ट में बाद पेश किया था। बाद में बताया गया कि नत्थूसर गेट के बाहर, नवल स्टूडियो के पास पुरातत्व महत्व का चौक है और यहाँ से शहर के अन्य रास्ते गुजरते हैं जहां आमजन का आवागमन रहता है। इस चौक पर कबाड़ डालकर अतिक्रमण किया गया है। इससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। सार्वजनिक चौक और रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत प्रशासन से की, लेकिन व लापरवाह और नकारा साबित हुआ। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने शक्तियों का विस्तार करते हुए नगर निगम और यूआईटी को आदेश दिए हैं कि वे पूरे शहर की सड़कों, गलियों मोहल्लों में अतिक्रमण चिह्नित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई करे। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का दोषी माना जाएगा। उसके बाद से नगर निगम और यूआईटी के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। चिह्नीकरण की कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाना शुरू किया है।
इन प्रमुख स्थानों पर है अतिक्रमण
नगर निगम भंडार से मुख्य डाकघर की तरफ, रोशनी घर चौराहा से फड़बाजार चौराहा, फड़बाजार से मुख्य डाकघर की तरफ सड़क के दोनों और बनी 50 से ज्यादा दुकानों पर अतिक्रमण है। लोगों ने दुकान के आगे अवैध तरीके से स्थाई अस्थाई चौकियां, सीढ़ियां बना रखी हैं और काउंटर लगा रखे हैं। कुछ दुकानों के आगे अतिक्रमण निर्माणाधीन भी है। इसके अलावा मोहता का चौक, बारहगुवाड़, नत्थूसर गेट, दाऊजी रोड, साले की होली, आचायों का चौक दम्माणी चौक में अतिक्रमण है। बाहरी कॉलोनी में पंचशती सर्किल से व्यास कॉलोनी रोड, व्यास कॉलोनी में मूर्ति सर्किल चौराहा, ढोलामारु रोड, मेडिकल कॉलेज चौराहा, रेलवे स्टेशन से रानीबाजार रोड, केईएम रोड, फड़बाजार, बड़ाबाजार, माडर्न मार्केट, तोलियासर भैरूजी गली, कोवला गली, कोटगेट

