
नाबालिग बहनों से गैंगरेप के मामले में एएसआई लाइन हाजिर, महिला कॉन्स्टेबल सस्पेंड







नाबालिग बहनों से गैंगरेप के मामले में एएसआई लाइन हाजिर, महिला कॉन्स्टेबल सस्पेंड
हनुमानगढ़। जिले की दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप के मामले को लेकर एसपी ऑफिस के सामने चल रहा धरना बुधवार को मांगों पर सहमति बनने पर समाप्त हो गया। धरनार्थियों के प्रतिनिधिमंडल की बीकानेर रेंज के आईजी ओमप्रकाश पासवान, कलेक्टर कानाराम और एसपी विकास सांगवान के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई।आईजी ओमप्रकाश ने बताया कि गैंगरेप को लेकर मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ता में आम सहमति बनी थी। इसके बादप्रतिनिधिमंडल ने आपस में चर्चा की। तत्पश्चात बुधवार को दोबारा प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई। इसमें भी आम सहमति बनी।प्रतिनिधिमंडल की कुछ मांगें थी। इनमें नाबालिग बहनों के पिता को संविदा पर नौकरी देने की मांग भी शामिल थी। पुलिसप्रशासन भी उनकी इस मांग से सहमत है और चाहता है कि पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता मिले ताकि आर्थिक तौर पर परिवारआत्मनिर्भर हो पाए। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था की मांग की। इस मांग पर भी हमारी सहमतिहै। जनसहयोग से पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता की बात भी रखी गई।बच्चियों के बालिग होने पर उन्हें संविदा पर प्राथमिकता से नौकरी देने की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने रखी। इस पर भी उनकीसहमति है। जब बच्चियां अच्छे से पढ़-लिख जाएंगी तो बालिग होने पर उन्हें नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। संगरिया थानाप्रभारी व प्रारंभिक जांच अधिकारी एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है। इसके लिए एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। महिला कॉन्स्टेबल का आचरण बच्ची के प्रति ठीक नहीं होने के आरोपों की जांच करवाई जाएगी। महिला कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया गया है। इन सभी मुद्दों पर सहमति हुई है। इसे ढंग से पूरा किया जाएगा। अन्वेषण व अन्य बिन्दुओं परभी प्राथमिकता से निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। आईजी ने बताया कि इन बिन्दुओं पर सहमति बनने पर प्रतिनिधिमंडल नेनिर्णय किया कि वे अपना धरना उठाएंगे।आईजी ओमप्रकाश ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों से पूछताछ जारीहै। किसी भी हालत में कोई भी दोषी नहीं बचेगा। एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में रखेंताकि शीघ्र ही कोर्ट में चालान पेश हो और दोषियों को सजा हो।


