
बीकानेर: तीसरी संतान मामले में इनको हटाया, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने जारी किया आदेश






बीकानेर: तीसरी संतान मामले में सहकारी समिति अध्यक्ष सियाग को हटाया
बीकानेर। तीसरी संतान के मामले में बीकानेर-कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष पद से हरिराम सियाग को हटा दिया गया है। तीसरी संतान मामले में सियाग के खिलाफ तीन महीने से विभागीय जांच चल रही थी। इसमें आरोप प्रमाणित होने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने आदेश जारी किए है। सहकारी समिति के चुनाव 11 अप्रेल 2023 को हुए थे। इसमें संचालन मंडल के निर्वाचन के बाद हरिराम सियाग निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद सहकारी समिति के सदस्य दीपसिंह राठौड़ व अन्य ने प्रधान कार्यालय जयपुर को हरिराम के तीसरी संतान होने और निर्वाचन के योग्य नहीं होने की शिकायत दी। इस मामले की जांच 22 मार्च को निरीक्षक विक्रम सिंह को सौंपी गई। जिसे बाद में सहकारिता निरीक्षक यशवंत सिंह को को सौंप दी गई। इस जांच में हरिराम के तीसरी संतान होना प्रमाणित हुआ। दस्तावेजों को पुन: जांचने के लिए विकास अधिकारी की ओर से एक कमेटी गठित कर रिव्यू भी कराया गया। इसमें भी आरोप प्रमाणित हो गए। जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार राजेश टाक ने हरिराम सियाग पुत्र कानाराम निवासी स्वरूपदेसर को बीकानेर-कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष एवं संचालन मंडल सदस्य के पद से निरर्ह (अयोग्य) घोषित किया है।


