बीकानेर: प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने पर दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज

बीकानेर: प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने पर दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज

लूणकरणसर। (रायसिंह राव) कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन में राज्य सरकार द्वारा शराब,गुटखा,तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा रखा है। रोक के बावजूद कस्बे में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने पर दो दुकानदारों के खिलाफ रविवार को कार्यवाही कर तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया। सीआई ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि लॉक डाउन में इस महामारी से बचने के लिए राज्य सरकार ने आगामी आदेशों तक तंबाकू उत्पाद व शराब आदि पर रोक लगा रखी है। रविवार को मुखबिर से जानकारी मिली की कस्बे में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री हो रही है,जिसपर एएसआई भीम सिंह मय जाब्ता राजपुरिया रोड़ पर गौतम किराना स्टोर के रामलाल पुत्र तोलाराम जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 17 लूणकरणसर द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने पर गिरफ्तार कर आरोपी से 9 बंडल चौधरी बीड़ी,7 बंडल शंकर बीड़ी,38 पैकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट,154 पुड़िया गणेश छाप जर्दा,200 पुड़िया तानसेन जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वही दूसरे मामले में कस्बे के वार्ड नंबर 9 निवासी महेश कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार जाति महेश्वरी जिसे गोगामेडी के पास अवैध रूप से प्रतिबंधित तंबाकू बेचते हुए गिरफ्तार किया। जिसके पास से एक कार्टून में नजर जर्दा के 3290 पाउच जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई भीम सिंह के सुपुर्द की गई उक्त कार्रवाई पुलिस स्टाफ कांस्टेबल चानन राम, कांस्टेबल भानुप्रताप,चालक महावीर प्रसाद,कांस्टेबल ओम प्रकाश शामिल रहे।

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