शिक्षा विभागीय कार्यालय खुलेंगे,शिक्षण संस्थाएं रहेगी बंद

शिक्षा विभागीय कार्यालय खुलेंगे,शिक्षण संस्थाएं रहेगी बंद

बीकानेर। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा विभाग कार्यालयों के लिए 20 अप्रेल से 3 मई तक की कार्य व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे लेकिन समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश में कहा है कि 19 अप्रेल तक पूर्व में जारी व्यवस्था ही यथावत रहेगी लेकिन 20 अप्रेल से 3 मई तक नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
ये रहेगी व्यवस्थाएं
1. समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय छात्रावास, आरके भवन तथा समस्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे।
2. शिक्षा विभागीय कार्यालयों में इस आदेश के अनुसरण में बुलाए गए अधिकारियों व कार्मिकों को छोडकऱ शेष अन्य व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया बंद रहेगा। आवश्यक होने पर ईमेल व अन्य इंटरनेट माध्यम से सम्पर्क कर सकेंगे।
3. स्कूल, छात्रावास व प्रशिक्षण संस्थाओं को छोडकऱ शेष सभी शिक्षा विभागीय कार्यालय खुले रहेंगे। समय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक होगा। गृह विभाग के आदेशों की पालना होगी।
4. सभी राजपत्रित अधिकारी, लेखा, सांख्यिकी, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा संवर्ग की अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति देंगे। शेष मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति एक समय में एक तिहाई से अधिक नहीं हो, इसके लिए कार्यालयध्यक्ष रोस्टर तय करेंगे।
5. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के समस्त अनुभाग, ग्रुप, नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों को बुलाने के लिए अधिकृत होंगे। दोनों निदेशालय तय समय पर खुलेंगे।
6. जिन कर्मचारियों को रोस्टर के तहत ऑफिस नहीं आने के आदेश दिए जा रहे हैं, वो घर से अपना काम संपादित करेंगे। इस दौरान कर्मचारी अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे।
7. निलम्बित कर्मचारियों व आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देशित कार्यालय में उपस्थिति देने से छूट रहेगी। वे जहां हैं, वहीं रहेंगे।
8. समस्त कर्मचारी व अधिकारी अपने मोबाइल चालू रखेंगे।
9. जो कर्मचारी कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन्हें वर्क एट होम की स्थिति में रखा जाएगा। उन्हें जिला कलक्टर के आदेशों की पालना करनी होगी।

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