
संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर





25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने क्या कहा…
अदालत ने कहा कि अधिसूचना संविधान का उल्लंघन या अनादर नहीं करती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा को चुनौती नहीं देती है, बल्कि “शक्ति का दुरुपयोग और संवैधानिक प्रविधानों का दुरुपयोग और इसके बाद होने वाली ज्यादतियों को चुनौती देती है।
याचिका दायर करने वाले समीर ने दिया था तर्क
याचिकाकर्ता समीर मलिक ने याचिका दायर कर तर्क दिया था कि आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संविधान की हत्या करके किया गया था।


