
आनंदपाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट ने सीबीआई रिपोर्ट को किया खारिज, अब पुलिस अधिकारियों पर चलेगा हत्या का केस, पढ़ें खबर






खुलासा न्यूज नेटवर्क। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कॉन्स्टेबल कैलाश चंद्र, कॉन्स्टेबल धर्मपाल, कॉन्स्टेबल धर्मवीर सिंह और आरएसी के सोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। एनकाउंटर को लेकर सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने चैलेंज किया। एसीजेएम कोर्ट में 2020 में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर की। कोर्ट में चार साल सुनवाई के दौरान दो डॉक्टर, राजकंवर और आनंदपाल के भाई मंजीत की गवाही हुई। उस आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया। राजकंवर के वकील भंवर सिंह और त्रिभुवन सिंह राठौड़ के अनुसार यह एनकाउंटर नहीं था और छत पर आनंदपाल को नजदीक से एक के बाद एक गोली मारी गई। गोली बहुत नजदीक से थी, इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी की है। कोर्ट में कई गवाहों को पेश किया गया। उनके आधार पर एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने राजकंवर की ओर से गवाहों की सूची भी 16 अक्टूबर से पहले पेश करने के आदेश दिए हैं।
9 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति
अप्रैल 2021 में आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को तत्कालीन गहलोत सरकार ने विशेष पदोन्नति दी थी। इसमें आनंदपाल सिंह को गोली मारने वाले स्पेशल कमांडो सोहन सिंह, तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ, एसओजी में एडिशनल एसपी करण शर्मा, एडिशनल एसपी विद्याप्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी के हेड कॉन्स्टेबल कैलाश और चूरू में पुलिस कॉन्टेबल हरमपाल शामिल थे।


