सेट्रल जेल से 18 बंदी रिहा





बीकानेर। बीकानेर। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सरकार ने सोशल डिस्टेसिंग के रखने के लिए सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहे 18 बंदी को जमानत पर रिहा कर दिया। जानकारी के अनुसार उन कैदियों को रिहा किया गया जो सात वर्ष से कम सजा पाने वाले बंदियों को ही जमानत पर रिहा किया गया। सरकार का एक बड़ा फैसले है क्योकि जेल में बंदियों की तादाद ज्यादा होने से सोशल डिस्टेसिंग में कमी आने लगी इस कारण इन 18 कैदियों को रिहा किया गया है। प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि कारागृह में निरूद्ध ऐसे बंदी जिनके विरूद्ध अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो एवम् उनके विरूद्व कोई मुकदमा विचाराधीन न हो एवम् अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की और से विचारणीय योग्य हो, ऐसे मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के कुल 27 बंदियों के आवेदन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जिनमें से 17 बंदियों के जमानत आवेदन स्वीकार किए गये। इनमें से 02 ड्यूटी सेशन न्यायाधीश के समक्ष अन्तर्गत धारा 439 सीआरपीसी पेश किये गये जिसमें से 01 आवेदन सेशन न्यायालय से स्वीकृत किया गया। इस प्रकार बिना अधिवक्ता व बिना किसी दलील के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के माध्यम से कुल 18 बंदियों के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये गये

